Yamunanagar News | मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय-सारिणी बदली : 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां | 28 अक्टूबर तक होगा निपटारा

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने बताया कि पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है और प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए नई तारीखें निर्धारित की गई हैं।
डीसी प्रीति के अनुसार मतदाता सूची को लेकर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। पहले इसके लिए 30 अगस्त तक का समय निर्धारित था।
इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची में दर्ज विवरण से संबंधित दावा या आपत्ति भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत की जा सकेगी।
डीसी ने बताया कि नोटिस चरण के साथ दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा करना होगा।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। डीसी ने जिले के पात्र नागरिकों से निर्धारित अवधि में मतदाता सूची की जांच करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या सूची से संबंधित कोई दावा अथवा आपत्ति है तो निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया पूरी कराएं। इससे अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
डीसी प्रीति ने संबंधित अधिकारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारिणी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।



