Yamunanagar News | जिले में तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध : गुटका, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक | निर्माण, भंडारण और वितरण भी प्रतिबंधित

हरियाणा सरकार के निर्देशों के तहत जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर जिले में तंबाकू और तंबाकू युक्त उत्पादों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि प्रतिबंध के तहत ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार गुटका, पान मसाला, सुगंधित या सुवासित तंबाकू, खारा तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद, जिनमें तंबाकू का उपयोग किया गया है, प्रतिबंध के दायरे में हैं। इन उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

उपायुक्त प्रीति ने आमजन से अपील की कि तंबाकू और इससे निर्मित उत्पाद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं तथा इनके सेवन से कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को ऐसे पदार्थों से दूर रखने के लिए परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से तंबाकू सेवन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए आमजन की भागीदारी भी जरूरी है। लोगों को स्वयं ऐसे उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए और परिवार के सदस्यों तथा बच्चों को भी इनके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
Editor: गरिमा बागोतिया



