Yamunanagar News | विवाह शगुन योजना में मिलेंगे ₹71 हजार तक : कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता | 6 महीने में पंजीकरण जरूरी

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए 71 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
उपायुक्त के अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को विवाह के अवसर पर 71 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पात्र पिछड़ा वर्ग परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी पात्रता शर्तों के अनुसार 51 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। नवविवाहित दंपती के दिव्यांग होने की स्थिति में भी 51 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।
उपायुक्त ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र पिछड़ा वर्ग परिवारों की बेटियों के विवाह के साथ किसी भी वर्ग की पात्र महिला खिलाड़ियों को स्वयं के विवाह के लिए योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे पात्र दंपती, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, उन्हें भी 51 हजार रुपये कन्यादान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है।
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के छह महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके बाद पात्र आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
Editor: शिवानी राजपूत



