Nuh News | मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की सजा : ₹30 हजार जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के मोबाइल झपटमारी के एक मामले में आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार को सजा का आदेश सुनाया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान गांव फुसैता, थाना बिछोर निवासी सलीम के रूप में हुई थी।
पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और सदर थाना पुन्हाना में मामला दर्ज किया।

जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। इसके बाद मामले में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सलीम को लूट और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी बरतना समाज में गलत संदेश दे सकता है। करीब चार साल पुराने इस मामले में अब अदालत ने दोषी के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया है।
Editor: शिवानी राजपूत



