Narnaul News | राष्ट्रीय लोक अदालत में 14,243 मामलों का फैसला : नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना में लगी अदालत | 1.32 करोड़ रुपये का मुआवजा

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार शनिवार को नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाई.के. बहल के मार्गदर्शन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी की देखरेख में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19,362 मामले निपटारे के लिए रखे गए थे। इनमें से 14,243 मामलों का फैसला किया गया। लोक अदालत में अलग-अलग तरह के मामलों को आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निपटाने का प्रयास किया गया।

नारनौल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी और सोनिका की बैंचों के अलावा सिविल जज जूनियर डिवीजन निशा, राकेश कुमार और आदित्य सिंह यादव की बैंचों ने मामलों की सुनवाई की। कनीना में सिविल जज जूनियर डिवीजन पीयूष की बैंच और महेंद्रगढ़ में सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहित सिंह डाबड़ की बैंच द्वारा मामलों का निपटारा किया गया।
लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक विवाद, वाहन चालान, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, दीवानी मामले, किराया, बैंक ऋण, बच्चों और पत्नी के भरण-पोषण, चेक बाउंस, साइबर क्राइम तथा राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को शामिल किया गया।
अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा करना है, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके। विभिन्न बैंचों के समक्ष रखे गए मामलों में पक्षकारों की सहमति के आधार पर फैसले किए गए।
इस दौरान 44 मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामलों का भी निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 1 करोड़ 32 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया गया। इससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन को कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन सुविधा भी संचालित की जा रही है। आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर संपर्क कर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की हेल्पलाइन 15100 पर भी संपर्क कर कानूनी सहायता ली जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से जरूरत पड़ने पर इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
Editor: शिवानी राजपूत



