Yamunanagar News | मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति : 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन | 8 से 12 हजार रुपये तक सहायता

डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, अंत्योदय हरियाणा की इस योजना के लिए सभी पात्र जातियों और वर्गों के विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है।
उपायुक्त के मुताबिक अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें 11वीं या डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 12वीं में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक होने पर स्नातक प्रथम वर्ष के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के लिए 8 हजार रुपये दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए 9 हजार और चिकित्सा एवं इससे संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 10 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।
ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। निर्धारित अंक संबंधी पात्रता पूरी करने पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए 9 हजार रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 11 हजार और चिकित्सा एवं संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 12 हजार रुपये दिए जाएंगे।
योजना के तहत पिछड़ा वर्ग-A के विद्यार्थियों को 10वीं में शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 11वीं या डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
पिछड़ा वर्ग-B और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक की पात्रता निर्धारित की गई है। पात्र विद्यार्थियों को 11वीं या डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, वर्ष 2026 की मार्कशीट और वर्तमान शिक्षण संस्थान का पहचान पत्र सहित निर्धारित दस्तावेज लगाने होंगे। परिवार की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने विद्यार्थियों से पात्रता पूरी होने पर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, गाबा अस्पताल के पीछे शनि मंदिर के पास संपर्क किया जा सकता है।
वहीं उपायुक्त प्रीति ने बताया कि आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जिला सचिवालय के सभागार कक्ष नंबर 203 में प्रत्येक सोमवार और वीरवार सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शिविर आयोजित किया जाता है। जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित इन शिविरों में अधिकारियों को शिकायतों का मौके पर या समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।



